पश्चिम एशिया संकट के बीच सख्ती: अब वाहनों की टंकी में ही मिलेगा पेट्रोल-डीजल, ड्रम-बोतल में बिक्री पर रोक

न्यूज़डेस्क बलरामपुर-पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए राज्य शासन ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों एवं समानांतर विपणनकर्ता कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स पर अब पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सीधे उपभोक्ताओं के वाहनों की टंकी में ही की जाएगी।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंप संचालक अब ड्रम, बोतल अथवा जेरीकेन में पेट्रोल-डीजल का विक्रय नहीं करेंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर इसे मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के तहत अप्राधिकृत विक्रय माना जाएगा और संबंधितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि रबी सीजन की फसल कटाई और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को राहत दी गई है। इसके अलावा जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित रेलवे, सड़क निर्माण, भवन निर्माण जैसे समय-सीमा वाले शासकीय कार्यों तथा अस्पताल, मोबाइल टॉवर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।
निर्देशानुसार कृषकों, चिन्हांकित शासकीय कार्यों एवं अत्यावश्यक सेवाओं के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मांग का परीक्षण कर सुरक्षा मानकों के अनुरूप संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों को ईंधन विक्रय की अनुमति दे सकेंगे।
जिले की कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खाद्य अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों, आवश्यक सेवाओं और चिन्हांकित शासकीय कार्यों के लिए ईंधन उपलब्धता में किसी प्रकार की समस्या न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा है।



